रायपुर

सरकार का बड़ा फैसला, कृषि उत्पाद के आयातक और प्रोसेसिंग उद्यमियों को मंडी शुल्क में छूट

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृषि उत्पाद का आयात करने वाले और फूड प्रोसेसिंग करने वाले नए और विद्यमान उद्यमियों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। यह काम करने वाले सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दो करोड़ और आरक्षित वर्ग वालों को अब मंडी शुल्क में तीन करोड़ रुपयों तक की छूट दी जाएगी। जानकारों का मानना है कि यह संबंधित उद्यमियों के लिए बड़ी राहत देने वाला निर्णय है।
स्थापित औद्योगिक इकाईयों को मंडी शुल्क से छूट मिलेगी
राज्य सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने यह बदलाव करने के लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में बदलाव किया है। यह संशोधित नियम छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2019-24 के अंर्तगत मंडी शुल्क से छूट नियम 2019 कहा जाएगा। खास बात ये है कि इन नियम के तहत 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने वाले एवं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में आने वाले सभी नवीन उद्योगों की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों के विस्तार, प्रतिस्थापनए शवलीकरण के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाईयों को मंडी शुल्क से छूट मिलेगी।
सामान्य को 2 आरक्षित वर्ग को 3 करोड़ की छूट
मंडी शुल्क से संबंधित छूट किसे मिलेगी। इस संबंध में नियम में साफ किया गया है कि है सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले नवीन, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, प्रतिस्थापन, शलवीकरण, के अंर्तगत सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एवं वृहद श्रेणी के के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों से सीधे उत्पादनकर्ता कृषक, इकाई या राज्य के बाहर से कच्चा माल खरीदने पर मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से पांच साल के लिए मंडी शुल्क से पूर्ण छूट अधिकतम राशि 2 करोड़ रुपए सालाना की सीमा तक प्रदान की जाएगी। साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आरक्षित वर्ग एससीए एसटी के लिए यही सीमा 3 करोड़ रुपए होगी। लेकिन यह छूट कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह अधिसूचना 1 नवंबर 2019 से प्रभावशील मानी जाएगी। यहीं नहीं आरक्षित वर्ग के लिए यह छूट सात साल के लिए लागू होगी।

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