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छत्तीसगढ़ में आरा मिल (सॉ मिल) चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और वन संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। नीचे इन नियमों का सारांश प्रस्तुत है

आरा मिल संचालन के लिए आवश्यक नियम

1. लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है: छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 के तहत, आरा मिल स्थापित करने और संचालित करने के लिए संबंधित वन मंडलाधिकारी से लाइसेंस लेना आवश्यक है। 2. नियमित निरीक्षण: वन विभाग द्वारा आरा मिलों का नियमित निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं। 3. लाइसेंस का नवीनीकरण: प्रत्येक आरा मिल को हर तीन वर्षों में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। 4. फलदार वृक्षों की चिराई पर प्रतिबंध: आरा मिलों में फलदार वृक्षों की लकड़ी की चिराई की अनुमति नहीं है। 5. कार्य समय का निर्धारण: आरा मिलों में सूर्यास्त के बाद चिराई कार्य करना प्रतिबंधित है 6. लाइसेंसधारी की जीवित स्थिति: आरा मिल का संचालन मृत व्यक्ति के नाम पर नहीं किया जा सकता; यदि लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है, तो लाइसेंस को स्थानांतरित करना आवश्यक है। 7. स्थानांतरण की प्रक्रिया: यदि आरा मिल को एक वन मंडल से दूसरे वन मंडल में स्थानांतरित करना है, तो नए स्थान के वन मंडलाधिकारी की पूर्व सहमति आवश्यक होती है।

अवैध संचालन के परिणाम

वन विभाग अवैध रूप से संचालित आरा मिलों पर कड़ी नजर रखता है और आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करता है। अवैध संचालन पर जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सुझाव

यदि आप छत्तीसगढ़ में आरा मिल स्थापित करना या संचालित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित कदम उठाएं: स्थानीय वन विभाग कार्यालय से संपर्क करें और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें। सभी निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करें। नियमित निरीक्षण और नवीनीकरण प्रक्रियाओं का ध्यान रखें। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, आप छत्तीसगढ़ वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट forest.cg.gov.in पर जा सकते हैं।

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