सुप्रीम कोर्ट ने आईएस से संबंध रखने के आरोपी अम्मार रहीमान की जमानत रद्द करने से किया इनकार

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से संबंध रखने के आरोपी अम्मार रहीमान की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पाया कि रहीमान के मोबाइल फोन में मिले सबूत उसे आईएसआईएस का सदस्य साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और और उसके खिलाफ अन्य साक्ष्य भी उसे दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने तक रहीमान रहीमान विदेश नहीं जा सकता, जब तक कि उसे कोर्ट से पूर्व अनुमति न मिल जाए। बता दें कि रहीमान हिंसक जिहादी विचारधारा फैलाने, कट्टरपंथी बनाने और कमजोर मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई आईएसआईएस प्रोपेगेंडा चैनल संचालित कर रहा था। आरोपों के अनुसार, उसने और उसके साथियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जम्मू–कश्मीर और आईएसआईएस–नियंत्रित क्षेत्रों में जाने की योजना बनाई थी।