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लछनपुर के राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी कर शासकीय जमीन को बेचने का आरोप,,

उमा राजेन्द्र राठौर ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से की शिकायत,,

लछनपुर के राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी कर शासकीय जमीन को बेचने का आरोप,,

उमा राजेन्द्र राठौर ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से की शिकायत,,

जांजगीर-चाम्पा।रिपोर्ट कृष्णा टण्डन। राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी कर शासकीय जमीन में अवैध प्लाटिंग कर उसे टुकड़ो में बेचने का शिकायत जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा के सदस्या एवं भाजपा नेत्री श्रीमती उमा राठौर ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की हैं। अपने शिकायत में श्रीमती राठौर ने बताया कि चाम्पा के समीपस्थ ग्राम लछनपुर के निवासियों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि मेसर्स नारायणी डेव्हलपर्स सहभागीदार, महेश कुमार मोदी पिता निवास मोदी, कंवलजीत कौर सलूजा पति अमरजीत सिंह सलूजा, आनंद सोनी पिता बृजमोहन सोनी, दीपक कुमार अग्रवाल पिता नवरंगकुंज अग्रवाल द्वारा ग्राम लछनपुर बिरगहनी (च) तहसील जांजगीर, मिसल नक्शा में दर्ज शासकीय सड़क खसरा नंबर 1083, 1087, 1084/4 रकबा क्रमशः 0.61, 0.92 एवं 3.25 एकड़ भूमि स्थित हैं को राजस्व अभिलेख में हेरफेर कर अवैध प्लाटिंग कर भूमि का टुकड़ों में विक्रय कर मोटी रकम प्राप्त कर रहे है तथा खरीद-फरोक का धंधा भी किया जा रहा है एवं उक्त शासकीय भूमि को अवैधानिक रूप से निजी भूमि के रूप में विलय कर लिया गया है एवं शासन को करोड़ों की क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर द्वारा विगत 24 मई 2024 को माननीय नायब तहसीलदार जांजगीर के न्यायालय में भी उक्त ग्राम लछनपुर स्थित भूमि के अवैध रूप से खरीद-फरोत व प्लाटिंग किये जाने के संबंध में दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत की है जिसमें न्यायालय द्वारा 14 जून 2024 को महेश कुमार मोदी, कंवलजीत कौर, दीपक कुमार अग्रवाल एवं आनंद सोनी के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर बिक्री रुकवाई गई हैं। न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी लछनपुर से जाँच प्रतिवेदन भी उक्त भूमि के संबंध में मंगाया गया द्वारा हल्का पटवारी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया हैं कि भूमि खसरा नंबर है। जिसमें हल्का 1.315 हेक्टेयर मिसल में दर्ज है जिसमें 1084/4 का अतिरिक्त बटाकंन होकर दर्ज है जो मिसल रकबे से 0.324 हेक्टेयर अधिक रकबा है तथा भूमि खसरा नंबर 1084/4 को शुन्य किये जाने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। भूमि खसरा नंबर 1120 1121, 1122 रकबा क्रमशः 0.020, 0.045, 0.045 हेक्टेयर भूमि पूर्व में घास भूमि उल्लेखित करते हुए भी प्रतिवेदन प्रस्तुत की हैं साथ ही खसरा नंबर 1087 रकबा 0.373 हेक्टेयर भूमि मिसल में घास भूमि (रास्ता) के रूप में दर्ज होना व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत न्यायालय में की गई है। अपने आवेदन में जिला पंचायत सदस्या ने बताया कि आवेदिका जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्वों का पालन करते हुए शासन, प्रशासन को इस आवेदन के माध्यम से ग्राम लछनपुर में हो रहे अवैध प्लाटिंग एवं खरीद-फरोक तथा शासकीय भूमि को भूमि स्वामी के रूप में हो रहे विलय को रोके जाने के समक्ष प्रस्तुत करती है। महेश कुमार मोदी, कंवलजीत कौर, दीपक कुमार अग्रवाल एवं आनंद सोनी के विरूद्ध उचित दाण्डिक कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से शासकीय भूमि को किये गये स्वामी हक विलय कर राजसात किये जाने की मांग करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए उचित कार्यवाही की मांग की हैं।

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