विक्षिप्त महिला से अनाचार, आरोपी को मिली 10 साल की सजा

बलौदाबाजार । मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. दरअसल, पीडि़ता बचपन से ही मासिक रूप से बीमार है. सुबह 4:30 बजे घर लौट रही पीडि़ता को आरोपी ने हवस का शिकार बना लिया. मामले में पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामला भाटापारा ग्रामीण थाना का है। 20 सितंबर 2022 की सुबह 4:30 बजे पीडि़ता खैरताल रेलवे पटरी पार शौच के लिए गई थी. जिसके बाद सुबह 5.30 बजे रोते हुए वापसी आई. पीडि़ता ने अपने पति को बताया कि फ्रेश होकर लौटने के दौरान रेलवे पटरी के पास आरोपी दीनू ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है. घटना की जानकारी पति ने साला और सास को बताई. उनके द्वारा भी पीडि़ता से पूछने पर पूरी आपबीती बताई। जिसके बाद भाटापारा ग्रामीण थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया. आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उसे कोर्ट में पेश किया गया. जहां आरोपी दीनू को 10 साल की सजा सुनाई गई और 500 रुपए का अर्थदंड की सजा से भी दण्डित किया गया।