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खान सुरक्षा उपनिदेशक रायगढ़ के द्वारा किया गया अवैध खनन व ब्लास्टिंग का निरीक्षण

निरक्षण किये गए क्रेशर खदानों का पूर्ण रूप से संचालन स्थगित करने का दिया गया आदेश,,

खान सुरक्षा उपनिदेशक रायगढ़ के द्वारा किया गया अवैध खनन व ब्लास्टिंग का निरीक्षण

जांजगीर चाम्पा। रिपोर्ट सुभम सिंह राजपूत चांपा क्षेत्र के बिरगहनी गांव पर आए दिन अवैध पत्थर तुड़ान व ब्लास्टिंग से हो रही घटनाओं की जानकारी होने पर खान सुरक्षा विभाग के उप निर्देशक श्रीनिवास चिर्रा ने अपनी टीम के साथ बिरगहनी गांव का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर मानक व स्वीकृत से अधिक स्थल पर अवैध खनन व गहराई मिलने पर इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। अवैध खनन व ब्लास्टिंग कराने वालों की सूची भी तैयार की गई हैं ताकि नियमाें का पालन कराया जा सके। इसके अलावा जिले एडीएम एसडीएम व जिला खनिज अधिकारी ने भी आज तक में खनन वाले स्थलों का निरीक्षण नही किया है।

क्षेत्र में मंगलवार को अवैध ब्लास्टिंग में एक मजदूर के घर में पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिर गया इसकी शिकायत होने पर गुरुवार को रायगढ़ से खान सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचने के पूर्व ही आसपास के खदान पर चल रहे अवैध खनन छोड़कर मजदूर व ठेकेदार भाग निकले।

पहले भी 29 अप्रैल 2024 को लगभग 2 घंटे तक बिरगहनी के खनन स्थल व देवार्टन मोहल्ला डिपरी पारा में मकानों का निरीक्षण करने के बाद खान सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा की बेहद अनदेखी होती है। खनन पट्टाधारक नियमों का पालन नहीं करते हैं। निर्धारित स्थल से ज्यादा क्षेत्र में अवैध खनन व ब्लास्टिंग की जानकारी है। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत बिरगहनी के ग्रामीणों के द्वारा यह कहा गया कि हमारे घरों में अधिकारी के द्वारा जांच किया गया और पाया गया कि घरों में बोर ब्लास्टिंग की वजह से दरार आ चुकी है छते गिरने लगी है

ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी खनन क्षेत्रों में जांच करने आते हैं तो खदान मालिकों को सूचना दे कर आते है ताकि कुछ अगर गड़बड़ी हो तो ठीक किया जा सके,,

जांजगीर चांपा जिला के अवैध खदानों के संचालन एवं विस्फोटक से संबंधित विभिन्न जन शिकायतों के संदर्भ में दिनांक 9.5.2024 को जिले के बिरगहनी गांव के समीप खदानों का निरीक्षण अधोहस्तक्षरी द्वारा किया गया। उपरोक्त निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ की बिरगहनी ग्राम के समीप नीचे उल्लेखित छह खदानों में धात्विक खान विनियम 1961 के नियम से खान प्रबंधक ब्लास्ट एवं अन्य डीजीएमएस के दक्षता प्राप्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं है अतः निम्नलिखित खानों के संचालन विस्फोटक पर पूर्णता रूप से रोक लगा दिया गया है जैसे की खदानों के नाम है।

नरेंद्र कुमार राठौर,किशोर कुमार राठौर,प्रकाश राठौर,जगराम साहू
इसके अलावा बिरगाहनी से लगे हुते गांव देवरहा के समीप दो खदानों में भी सभी उपरोक्त अनिमितता पाई गई है दोनों खदान के नाम है। संतोष कुमार साहू,महेश कुमार मोदी
खदान मालिकों द्वारा सक्षम खान प्रबंधन की नियुक्ति एवं आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तक खाना खाना का संचलन स्थगित रखने का निर्देश किया है क्योंकि आज दिनांक तक किसी खान मालिकों के द्वारा इस अनुपालन का पालन नहीं किया जा रहा है आज भी अवैध रूप से बोर ब्लास्टिंग किया जा रहा है और खनन का कार्य जारी है अधिकारी के किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है

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