रायपुर

छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों पर सरकार सख्त, सीएस ने जारी किया नोटिस, सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य

रायपुर । छत्तीसगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और शासन ने चिंता जताई है। दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने साय सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए शासन ने सरकारी कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। बाइक में रहे तो हेलमेट और कार में रहे तो सीट बेल्ट जरूरी रहेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में यह उल्लेख किया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है।

परिवार-आश्रितों पर पड़ता है आघात

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सभी शासकीय कर्मियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे और इसका कड़ाई से पालन हो। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शासकीय कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है। यातायात की अनदेखी जीवन पर भारी पड़ रही है। दुर्घटना में मौत का गहरा अघात परिवार और आश्रितों पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी प्रभावित होती है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने ली थी बैठक

बता दें कि एक दिन पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली थी, जिसमें यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यातायात नियमों की अनदेखी से हादसे बढ़ रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जान-माल की क्षति को रोका जा सकता है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालोंपर सख्ती बहुत जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की ढलाई बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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