उन्नाव रेप कांड Live: कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सीजेआई सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है. सीबीआई और पीड़िता परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. इस मामले की चीफ जस्टिस की पीठ सुनवाई करेगी.
उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था. इसी राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सेंगर को मिली इस राहत के खिलाफ देशभर में आक्रोश है. पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था.
कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को बड़ा दिया है. सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है.
एसजी ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की
सीबीआई की ओर से पेश एसजी मेहता ने कहा कि यह ऐसा अवसर है जहां मैं आपसे विवादित आदेश पर स्थगन (स्टे) देने का आग्रह करता हूं. हम उस बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं जिसके साथ रेप हुआ. इस पर सीजेआई ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देने के पक्ष में हैं
सीजेआई ने पूछा- कुलदीप सेंगर को लोकसेवक माना जाएगा या नहीं
CJI ने SG से पूछा कि क्या आपका तर्क ये है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं कि आरोपी को लोक सेवक नहीं माना जा सकता. CJI ने SG से पूछा कि क्या आपका तर्क ये है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं कि आरोपी को लोकसेवक नहीं माना जा सकता. SG ने कहा कि धारा 376 चाहे एक हो या दो, आजीवन कारावास तो है ही. इसपर CJI ने CBI से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि यदि पीड़ित नाबालिग है तो लोक सेवक की अवधारणा अप्रासंगिक हो जाती है? इस पर SG ने कहा- जी हां, अब धारा 4 में सजा का प्रावधान है. संशोधन के बाद कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें अपराध गंभीर हो जाता है. ये श्रेणियां हैं यदि व्यक्ति पीड़ित पर हावी स्थिति में हो.
कुलदीप सेंगर का केस 20 साल की सजा वाला मामला
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चीफ जस्टिस की पीठ करेगी सुनवाई




