नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही,
आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2) (N) 506 भादवि एवं 6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर,,

नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही
आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2) (N) 506 भादवि एवं 6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चाम्पा।रिपोर्ट कृष्णा टण्डन। पीड़िता ने थाना जांजगीर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अलेक्जेंडर सूर्यवंशी पिता सौपात सूर्यवंशी उम्र 23 वर्ष निवासी तिलई थाना जांजगीर द्वारा शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण किया है और अब शादी करने से इंकार कर रहा है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 661/ 2024 धारा 376 (2) (N), 506 भादवि एवम 6 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अलेक्जेंडर सूर्यवंशी निवासी तिलई की पतासाजी हेतु विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में आरोपी का पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना आरोपी को घेराबंदी कर पकडा गया। जिसको घटना के संबंध में, पुछताछ किया गया जिसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 14.08.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर एवम थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।