बिलासपुर संभाग

हाईकोर्ट का सख्त कदम, प्रलोभन देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल विनोद कुजूर ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर आम पक्षकारों को अदालतों में चल रहे मुकदमों को लेकर प्रलोभन देने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अदालत में चल रहे मामले को पक्ष में निर्णय दिलाने का झूठा आश्वासन या प्रलोभन देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ने अपने नोटिस में यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी याचिका, आवेदन या अन्य कार्यवाही के बारे में असंगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी को जीत दिलाने या आदेश करवाने का मिथ्या आश्वासन देता है, तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में आरोपित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, जो लोग इस तरह के प्रलोभन या आश्वासन को स्वीकार करेंगे, वे भी आपराधिक अभियोजन के लिए जिम्मेदार होंगे। यह कदम खासकर उन लोगों के खिलाफ उठाया गया है जो निचली अदालतों में आम पक्षकारों का शोषण कर उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और उन्हें गलत तरीके से लूटने का प्रयास करते हैं। हाईकोर्ट के इस कदम से प्रदेश के आम नागरिकों को एक सशक्त संदेश मिला है कि अब किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी या प्रलोभन से बचना जरूरी है, और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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